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Chhattisgarh

आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा राशि जारी

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रायपुर । दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 09 प्रकरणों में 36 लाख रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों को जारी की गई। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 08 सितम्बर 2021 को कु0 तन्वी पिता अजय उम्र 02 वर्ष ग्राम जुगानीकलार तहसील फरसगांव, दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को सोनसाय पिता सदर उम्र 55 वर्ष ग्राम खण्डसरा तहसील फरसगांव, दिनांक 07 सितम्बर 2021 को पदुमनाथ राणा पिता सोमनसिंह उम्र 57 वर्ष ग्राम बड़ेडोंगर तहसील फरसगांव, दिनांक 16 सितम्बर 2021 को लक्ष्मन पिता सुकूराम उम्र 55 वर्ष ग्राम सारबेड़ा तहसील फरसगांव एवं दिनांक 16 सितम्बर 2021 को रतनीबाई कावड़े पति नवलसिंह कावड़े उम्र 60 वर्ष ग्राम बटराली तहसील केशकाल की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। इस संबंध में उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
वहीं दिनांक 19 अप्रैल 2021 को चंदनलाल पिता चैनसिंह उम्र 18 वर्ष ग्राम लुभा तहसील माकड़ी की गाज गिरने से मृत्यु, दिनांक 09 मई 2021 को कु0 मोनिका नेताम पिता फुलसिंह नेताम उम्र 09 वर्ष ग्राम करमरी तहसील बड़ेराजपुर पर आंधी तुफान से आमवृक्ष का डंगाल टूटकर गिरने से मृत्यु, दिनांक 30 सितम्बर 2021 को सुरेशदास पिता झाडूदास उम्र 65 वर्ष ग्राम सिंगनपुर तहसील केशकाल एवं दिनांक 25 मई 2021 को धनमती पति जुगधर उम्र 55 वर्ष ग्राम मुनगापदर तहसील कोण्डागांव की सर्पदंश से मृत्यु होने पर चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।

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