नवा रायपुर के सभी सरकारी इमारतों के आसपास धारा 144 लागू
रायपुर । रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नवा रायपुर में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नवा रायपुर के सभी सरकारी इमारतों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। मंत्रालय और पीएचक्यू के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की रैली और धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगी।
बता दें कि 60 दिनों से भी नवा रायपुर के प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान 11 मार्च को मंत्रालय का घेराव करने की तैयारी में थे। इससे पहले ही अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है।