The Popatlal

सच्ची खबर देंगे पोपटलाल

Chhattisgarh

राजस्व स्टाफ को गुरुदेव राइस मील में मिली कई कमियां दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता देख अधिकारी ने मामला कलेक्टर कार्यालय को किया प्रेषित

Spread the love

”संतोष सोनकर की रिपोर्ट”

राजिम। वर्तमान में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग कार्य शासन की प्राथमिक योजनाओं में है। इसी कार्य में तेजी लाने के लिए क्षमता अनुसार बैंक गारंटी एवं धान के उठाव तेजी हेतु राइस मिलरों को निर्देशित किया गया है। धान खरीदी की प्रक्रिया में मिलर समय पर धान का उठाव करें एवं उनके द्वारा नियमों के अनुरूप मील का संचालन समय सीमा अनुसार हो यह निर्देश जारी किये गए हैं।
इसी कड़ी में एसडीएम राजिम अविनाश भोई, तहसीलदार राजिम एवं डिप्टी कलेक्टर अनुपम आशीष टोप्पो ,खाद्य निरीक्षक राजिम सोनाली ठाकुर एवं सहकारिता निरीक्षक मोहित गड़तिया एवं राजस्व स्टाफ ने राजिम तहसील के पथर्रा स्थित गुरुदेव राइस मिल राइस मिल का सत्यापन किया गया। साथ ही सत्यापन के दौरान बी-1 पंजी का प्रस्तुत ही नही किया गया साथ ही कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत निर्देशो अनुसार जानकारी मौके पर प्रदान नही की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि राइस मिलर द्वारा कलेक्टर कार्यालय में कस्टम मिलिंग संबंधी त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा रही है।
एसडीएम ने बताया कि गुरुदेव राइस मिल पथर्रा रोड राजिम
का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 6 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 07 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में सत्यापन प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *