नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
कोरबा। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक बालिका के लापता होने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया कि रिश्तेदारो व जान पहचान के लोगों से जानकारी जुटाई गई।लेकिन बालिका का कुछ पता नहीं चला। अपहरण का संदेह जताने पर धारा 363 भादवि के तहत अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने मामले को विवेचना मे लिया। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किए हैं। इसी के अनुरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रामेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस कार्य कर रही है। दिनांक 12 दिसंबर को प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 363 भा द वि के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर जाकर मोहल्ले में बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि मोहल्ले का एक लड़का भी उसी दिन से अपने घर नहीं आया है।उक्त लड़के के बारे में बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि वह लड़का नाबालिग लड़की को लेकर बाराद्वार,जिला जांजगीर चांपा अपने रिश्तेदार के घर चला गया है कि कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर बाराद्वार रेलवे स्टेशन से आरोपी संतोष उरांव के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया। अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन लेख कराने उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 भादवि एवं 4,6 पोक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रामेंद्र सिंह के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक मानिक लाल लहरे, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत खरसन,आरक्षक टीरेंद्र सोनी एवं महिला आरक्षक संध्या राज की सराहनीय भूमिका रही।