The Popatlal

सच्ची खबर देंगे पोपटलाल

Chhattisgarh

गिरफ्तारी वारंट की तामिली में लापरवाही पर टीआई बैस निलंबित

Spread the love

बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह ने गिरफ्तारी वारंट की तामिली और उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के मामले में तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी और वर्तमान में रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उक्त वारंट की तामिली सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय रायपुर की ओर से 12 जून 2026 को संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी निर्धारित समयावधि में वारंट की तामिली संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही माना।
आदेश में कहा गया है कि निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा थाना प्रभारी के पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया। गिरफ्तारी वारंट जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई और रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जो विभागीय अनुशासन के विपरीत है। इसी आधार पर एसएसपी रजनेश सिंह ने विभागीय कार्रवाई करते हुए निरीक्षक अभय सिंह बैस को निलंबित करने का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान निरीक्षक अभय सिंह बैस का मुख्यालय रक्षित केंद्र बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *