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Chhattisgarh

छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल का कारावास

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बेमेतरा। छेड़छाड़ के आरोपी युवक को 2 साल का कारावास के साथ साथ 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 6 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। बता दें कि बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय में 2019 में हुए एक मामले पर आज फैसला दिया है। जिला सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने 21 माह पूर्व हुए छेड़छाड़ की घटना पर फैसला देते हुए छेड़छाड़ करने वाले युवक अखिलेश सिन्हा को 2 साल की सजा के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में कारावास का समय 6 साल किया गया है। दरअसल पूरा मामला 13 मार्च 2019 को बेमेतरा थाना क्षेत्र का है। जहां आरोपी युवक अखिलेश सिन्हा द्वारा पीड़ित युवती का हाथ पकड़ कर प्यार करने की बात कहते हुए अवैध संबंध बनाने के लिए छेड़छाड़ कर रहा था। पीड़ित युवती की रिपोर्ट पर बेमेतरा सिटी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण के न्यायालय में आने के बाद न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने आज फैसला सुनाया है। मामले में सरकारी वकील सतीश कुमार वर्मा ने पीड़ित की ओर से पैरवी की है।

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