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Chhattisgarh

नगरीय निकाय आम चुनाव : आबकारी अधिनियम के तहत 340 प्रकरणों में कार्रवाई कर 210.576 लीटर शराब किया जब्त

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रायपुर । नगरीय निकाय आम चुनाव 2021 में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सतत निगरानी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निर्वाचन के लिए पुलिस विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी से जानकारी मिली है कि 40 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता दल भी गठित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि 3689 शस्त्र जमा करवाए गए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत 340 प्रकरणों में कार्रवाई कर 210.576 लीटर शराब ज़ब्त की गई है। परिवहन अधिनियम के तहत 1867 प्रकरणों में 5 लाख 8100 रुपये समन शुल्क लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 1793 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और 418 गैर जमानती वारंटों की तामीली की गई है। उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत 1491, सीआरपीसी की धारा 109/110 के तहत 173, सीआरपीसी की धारा 151 के तहत 176 और सीआरपीसी की धारा 121/22 के तहत 3 कार्रवाइयां की गई हैं। निकाय चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर भी आयोग की निगाह है। आयोग ने प्रत्याशियों को पहले ही आगाह किया है।

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