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दो गांजा तस्करों को 10 -10 वर्ष का सश्रम कारावास

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धमतरी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 53 किलो गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दो तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया है।
पुलिस के अनुसार, 9 जनवरी 2024 को थाना बोराई पुलिस ने बैरियर नाका पर वाहन जांच के दौरान ओडिशा की ओर से आ रही कार क्रमांक एमपी -20-एफए 2513 को संदेह के आधार पर रोका। तलाशी लेने पर कार की डिक्की और बीच की सीट में रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से 53 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।
वाहन में सवार तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा (जिला सतना, मध्यप्रदेश) और विजय विश्वकर्मा (जिला रीवा, मध्यप्रदेश) गांजा के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, कार, दो मोबाइल फोन और नकद राशि सहित करीब 11.10 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान धमतरी पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत अनुसंधान को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने की थी। उत्कृष्ट विवेचना के लिए एसपी सूरज सिंह परिहार ने रामकृष्ण साहू को 500 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

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