कोलाहल अधिनियम के तहत 5 डीजे संचालकों पर हुई कार्यवाही, सभी डीजे किये गए राजसात
“नरेश भीमगज की रिपोर्ट”
कांकेर। पुलिस ने नियम विरुद्ध डीजे बजाने वाले डीजे संचालको के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं मोटर यान अधीनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष इस्तगसा पेश किया गया जहां न्यायालय द्वारा पेश किए गए प्रकरणों में विचारण उपरांत डीजे संचालकों को अर्थ दंड से दंडित करते हुए जब्त शुदा लाउडस्पीकर को शासन के पक्ष में राजसात करने का दण्डादेश दिया गया है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर की रात्रि में कांकेर शहर में डीजे संचलकों द्वारा नियमों की अवहेलना कर डीजे लाउड स्पीकर बजाने पर थाना कांकेर पुलिस द्वारा डीजे संचालक जिनमें याद राम साहू पिता विष्णु साहू उम्र 35 निवासी अभनपुर, दीपक साहू पिता रिखू राम साहू उम्र 38 निवासी कुरूद, टिकेंद्र कुमार साहू पिता गैंदू राम उम्र 24 निवासी दुर्ग, राकेश साहू पिता रतन साहू उम्र 41 शंकर नगर दुर्ग, जोहन साहू पिता ध्रुव राम साहू उम्र 55 निवासी बोरसी दुर्ग के आधिपत्य का डीजे लाउडस्पीकर एवं वाहन को कोलाहल अधिनियम एवं मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जप्त किया गया था,थाना कांकेर में डीजे संचालकों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर इस्तगासा माननीय न्यायालय में पेश किया गया था थाना कांकेर से पेश किए गए प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा विचरण उपरांत डीजे संचालकों को अर्थ दंड से दण्डित किया है तथा जप्त किए गए लाउडस्पीकर को शासन के पक्ष में राजसात करने का दण्डादेश पारित किया है।