अमानक बैच की कीटनाशक दवा का विक्रय एवं भंडारण करने पर लगाया गया प्रतिबंध

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धमतरी। अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि के द्वारा अमानक स्तर कीटनाशक दवा के विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स चेतक पेस्टिसाइड की कीटनाशक दवा इमिडेक्लोप्रिड  ¼Imidacloprid 17-80% SL (बैच नंबर व्ही-001, निर्माण तिथि 08/2020) का सैम्पल कुरूद विकासखण्ड के ग्राम कुहकुहा के एक कृषि केन्द्र से लिया गया था। अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित कीटनाशक दवा के नमूने लेकर उसे राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला राजनांदगांव भेजा गया, जहां विश्लेषण उपरांत इसे अमानक स्तर का पाया गया। इसे दृष्टिगत करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने अमानक बैच की कीटनाशक दवा के विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से जिले में प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।

“वैभव चौधरी की रिपोर्ट”

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