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दोपहर में पशुओं के व्यावसायिक एवं श्रम संबंधी उपयोग पर प्रतिबंध, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

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कांकेर। जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू के बढ़ते प्रकोप के कारण पशुओं के स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे तथा उनके जीवन की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने पशुओं से व्यावसायिक एवं श्रम संबंधी उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1996 के नियम 6(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 30 जून तक जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में पशुओं के व्यावसायिक एवं श्रम संबंधी उपयोग पर प्रतिदिन दोपहर 12 से 03 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंट, खच्चर अथवा गधों के माध्यम से माल ढुलाई, सवारी कराना या किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम लिया जाना प्रतिबंधित होगा। तेज धूप और उच्च तापमान के दौरान पशुओं से कार्य लेना पशु क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व पशु स्वामियों के विरूद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1996 के तहत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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