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एसी, प्रथम श्रेणी कन्फर्म ट्रेन टिकट रद्द करने पर अब 5% जीएसटी लगेगा

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नईदिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कन्फर्म फर्स्ट क्लास और एसी कोच टिकट को रद्द करने पर अब 5% जीएसटी लगेगा। उनके परिपत्र के अनुसार, टिकटों की बुकिंग एक “अनुबंध” है, जिसके तहत सेवा प्रदाता (आईआरसीटीसी/भारतीय रेलवे) ग्राहक को सेवाओं का वादा करता है। और अगर यात्री द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो सेवा प्रदाता को एक छोटी राशि के साथ मुआवजा दिया जाता है।

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