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कलेक्टर ने चिटफंड कंपनी एवं उनके डायरेक्टरों के बैंक खाते एवं लॉकर के लेन-देन पर लगाई रोक

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कवर्धा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले में चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है एवं निवेशको की राशि उन्हें वापस लौटाई जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे द्वारा चिटफंड कंपनियों पर निरंतर संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया एग्रो के संचालक मोहम्मद खालिद मेमन के नाम विकासखंड बोड़ला के ग्राम महराजपुर में लगभग 8.19 एकड़ भूमि पाई गई है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा निवेशकों के धन वापसी के लिए जमीन कुर्क करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया है तथा न्यायालय को प्रेषित किया गया है। ग्राम महराजपुर में प्राप्त जमीन का बाजार मूल्य लगभग दो करोड़ अनुमानित है। माननीय न्यायालय से अंतरिम आदेश उपरांत कार्यवाही कर निवेशकों को राशि वापस लौटाई जाएगी। अनमोल इंडिया लिमिटेड के जिले में 662 निवेशक है, जिन्हें राशि वापस की जाएगी।
गौरतलब है कि चिटफंड कंपनी के निवेशकों को राशि वापस लौटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक मैक्स न्यूयार्क लाइफ कंपनी लिमिटेड और परिवर्तन एग्रो एन्ड रियल स्टेट प्रायवेट लिमिटेड के निवेशकों को राशि लौटाई गई है। जिले के सभी 181 चिटफंड कंपनियो के संपत्ति के विक्रय पर रोक लगाई है। साथ ही अनियमित चिटफंड कंपनी एवं उनके डायरेक्टरों के बैंक खाते एवं लॉकर के लेन-देन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग को अनियमित चिटफंड कंपनी एवं उनके डायरेक्टर के नाम पर पंजीकृत वाहनों की सूची मंगाई गई है। ऐसे जिले जहां चिटफंड कंपनी की संपत्ति पाई गई है वहां जिले के निवेशकों सूची प्रेसित करते हुए जिले के निवेशकों को राशि वापस दिलाए जाने पत्र प्रेषित किया गया है। जिले के सभी 181 अनियमित चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध विधिवत जांच करते हुए कपट पूर्वक व्यतीक्रम पाए जाने पर एफआईआर दर्ज किए जाने पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को पत्र प्रेषित किया गया है। इसके साथ राज्य के सभी जिलों को 181 अनियमित चिटफंड कंपनियों की संपत्ति के विक्रय पर रोक लगाए जाने पत्र प्रेषित किया गया है।
इसी प्रकार पूर्व में आईडब्ल्यूसी मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अवकाश पाठक एवं उसकी पत्नी ज्योति पाठक के नाम ग्राम नवागांव कला, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम स्थित 12.35 एकड़ जिसे कुर्क कर निवेशकों के रकम लौटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार अवकाश पाठक और उनके रिश्तेदारों के नाम लगभग 13.078 हेक्टेयर कृषिभूमि और स्थित है, जिसमें अभी सुनवाई जारी है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रेषित प्रकरण के आधार पर कलेक्टर न्यायालय एवं दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ निपेक्षकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत कार्यवाही की है।

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