निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा,देखें लिस्ट
रायपुर । पहली बार निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। दुर्ग कलेक्टर डॉ. एसएन भुरे ने 24 नवंबर की देर शाम विभिन्न राजनीतिक दलों की बुलाई थी। इसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में धारा-144 लागू है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया चुनावी खर्च