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बकरी चराने गई बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में वर्ष 2018 में बकरी चराने गई एक बालिका से युवक ने बलात्कार किया था। फिर पीडि़ता को छोड़कर वह फरार हो गया था। पीडि़ता ने घर आकर परिजनों से पूरी बात बताई तो वे उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मामले का फैसला सवा 3 साल बाद हुआ। इसमें बलात्कार के आरोपी को पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार राजू तिर्की पिता सहदेव राम तिर्की ने 5 अक्टूबर 2018 को खेत में बकरी चराने गई बालिका के साथ जबरन बलात्कार किया था। मामले में सीतापुर पुलिस ने धारा 363, 366क, 376(क)(ख), पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी राजू तिर्की को गिरफ्तार किया इसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह आजीवन कारावास अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor

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