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कोविड-19 के बढ़ते प्रकरणों को नियंत्रित करने जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू

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“वैभव चौधरी की रिपोर्ट”

धमतरी । वर्तमान में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस. एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1), एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के जुलूस, रैलियों, सभाओं तथा सार्वजनिक समारोहों, सामूहिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी प्रकार के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिले के तहत सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पुल, ऑडिटोरियम, मैरिज हाल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक-तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाए। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगंतुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक आशंका को दृष्टिगत करते हुए सीमा नाके पर रैण्डम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही विदेश से आने वाले नागरिक अपने आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को अनिवार्य रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एल्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनावश्यक बैठक का आयोजन न करें तथा अधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करें। जारी आदेश में सभी सार्वजनिक स्थान, भीड़, बाजार, दुकान आदि स्थलों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने पुलिस, राजस्व अधिकारी तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07722-238479 है। आदेश में कहा गया है कि अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से लागू किया जाता है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होंगे।

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