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एस्सार नक्सली नोट फंडिंग मामले में चार आरोपी दोषमुक्त

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“संजय चौबे जर्नलिस्ट”

दंतेवाडा। जिले में एस्सार नक्सली नोट फंडिंग मामले में NIA कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को ये बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में चारों आरोपियों को पहले ही अलग अलग कोर्ट ने जमानत दे रखी थी, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था। कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों आरोपियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि सितंबर 2011 में एस्सार कंपनी द्वारा नक्सलियों को पैसा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाई प्रोफाईल मामले में आरोपियों को जमानत तो मिल गयी थी लेकिन वो दोषमुक्त करार नहीं दिये गये थे। आरोपियों के वकील के तर्कों के आधार पर NIA कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
पुलिस के मुताबिक एस्सार कंपनी के तत्कालीन जीएम ने ठेकेदार बी के लाला को 15 लाख रुपए नक्सलियों तक पहुंचाने के लिये दिये थे। जिसके बाद ठेकेदार बीके लाला अपने वाहन में सवार होकर पालनार पहुंचा। यहां ये पैसा सोनी सोरी को दिया जाना था, लेकिन बीके लाला द्वारा सोनी और लिंगाराम को पैसे देने के दौरान पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक इस बीच बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर सोनी सोरी फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है।

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