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क्रिसमस एवं नया वर्ष पर पटाखा के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी

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खैरागढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश कुमार सोनकर द्वारा शासन के निर्देश पर क्रिसमस एवं नव वर्ष एवं अन्य पर्वों में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग पर जोर दिया गया है। छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत क्रिसमस उवं नया वर्ष के अवसर पर रात्रि 11ः55 बजे से 12ः30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने का समय निर्धारित किया गया है। कम उत्सर्जन करने वाले इंप्रूव्ड एवं हरित पटाखों का निर्माण एवं विक्रय किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाया गया है।
पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) अर्जुन गोपाल विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के परिपालन में सीरीज पटाखे अथवा लडियो के विक्रय, उपयोग एवं एवं निर्माण को प्रतिबंधित करना है। केवल उन्हीं पटाखों को विक्रय किया जाना है जिसके ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा (125 डेसीबल) के भीतर हो। ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारी वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण बीमारियों की घातक रूप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई द्वारा क्रिसमस/नए वर्ष के अवसर पर शहर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन का कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने के उपरांत मंडल मुख्यालय के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली को प्रेषित की जानी है।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor

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