बैगा समाज के प्रमुखों ने किया खुलासा, बैगा समाज से नहीं है कामु इसी कारण कबीरधाम जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया था
“दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”
कवर्धा। अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए कामु बैगा को बैगा समाज के प्रमुखों ने आदतन धोखेबाज बताया है। उन्होंने कहा है कि कामु नेताम को बैगा समाज का नहीं होने के कारण कबीरधाम जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ईतवारी मछिया बैगा, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पुसुराम मेरावी, कबीरधाम जिला अध्यक्ष तुलसीराम सुराखिया, उपाध्यक्ष सेमलाल, सचिव तीजल मेरावी, बैगा समाज से जनपद सदस्य बृजलाल मेरावी, ग्राम पंचायत लुप के उपसरपंच दसरू सिंह बैगा कबीरधाम जिला अध्यक्ष तुलसीराम आदि ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा है कि कामु कोे युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर रखने, मारपीट कर धमकी देने तथा फिरौती वसूलने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वह (कामु) बैगा समाज से नहीं है। इसी कारण 20 जुलाई को बैगा समाज के सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में बैगा महिलाओं एवं पुरूषों की उपस्थिति में इस सम्मेलन में कामु नेताम को बैगा समाज के कबीरधाम जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तुलसीराम सुराखिया को कबीरधाम जिला अध्यक्ष चुना गया। बैगा समाज के प्रमुखों ने बताया है कि कामु बैगा समाज से नहीं है तथा उसका नाम कामु नेताम है। उसके बारे में पूर्व में लगतार शिकायते मिल रही थी कि वह धोखेबाजी कर वसूली के कृत्य में लिप्त रहता था। चंूकि कामु नेताम बैगा समाज से नहीं था तथा वह अपने कृत्यों से बैगा समाज को बदनाम कर रहा था। इसी कारण उसे बैगा समाज के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। युवक का अपहरण कर बंधक बनाने, धमकी देकर फिरौती वसूलने के आरोप में कामु सहित 04 लोगों को भेजा गया है जेल उल्लेखनीय है कि कामु सहित 04 लोगों के गिरोह ने बालाघाट मध्यप्रदेश निवासी युवक दीपक साहू को उसके 02 अन्य साथियों अमन टांडिया व जय मरकाम का कवर्धा के सरोधा से अपहरण कर लिया था। इन तीनों को बंधक बनाकर फिरौती के लिए धमका कर मारपीट की गई थी। अपहृत युवक दीपक साहू के पिता बिसन लाल साहू से फिरौती के एक लाख रूपए वसूल लिए थे। घटना के एक दिन बाद 12 मई 2022 को बिसन लाल साहू ने कोतवाली थाना कवर्धा में रिपोर्ट लिखाई थी। विस्तृत विवेचना के आधार पर पुलिस ने कामु बैगा सहित रौशन बघेल सिद्धू साहू तथा नीरज शर्मा को कोतवाली थाना पुलिस ने धारा 364 (ए), 365, 342, 384, 394, 34 आई.पी.सी. के तहत गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने पर इन चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।