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हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी के मकान तोड़ने पर 15 दिन की रोक

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जबलपुर। भाजपा नेता नीलू रजक की हत्या के आरोपी अकरम खान के मकान को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी चाहे तो डबल बेंच में अपील कर सकती है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत दी गई है। कटनी के कैमोर नगर परिषद ने मकान तोड़ने का नोटिस जारी किया था, लेकिन अकरम खान के भाई ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि आरोपी का मकान गैरकानूनी रूप से बनाया गया था और उसके पास निर्माण की अनुमति नहीं थी।

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