बहुचर्चित रावल मल जैन दंपत्ति हत्याकांड मामले में ,बेटे को फांसी अन्य दो आरोपी को पांच -पांच साल की सजा

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दुर्ग। बहुचर्चित रावल मल जैन दंपत्ति हत्याकांड प्रकरण में विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में अंतिम बहस मे मृत्युदंड फांसी की सजा, एवं अन्य दो आरोपियों को पांच -पांच साल की सजा सुनाई है।
इसमें अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा। बताया कि अभियुक्त संदीप जैन ने संपत्ति के साथ-साथ अन्य कारणों को लेकर रावल मल एवं सुरजी बाई की हत्या की है। गंजपारा निवासी समाजसेवी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त एवं उनके पुत्र संदीप जैन को विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी ने मां व पिता की हत्या के दोनों मामलों में अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई है। इसमें सहअभियुक्त रहे भगत सिंह गुरुदत्ता व शैलेन्द्र सागर को आम्र्स एक्ट के तहत पांच- पांच साल की सजा सुनायी है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप के विरुध्द धारा 302 व 34 के तहत अपराध पंजीबध्द कर घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से संदीप जैन दुर्ग जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई 4 साल तक स्थानीय अदालत में चलती रही उसके बाद 23 जनवरी 2023 को इसका फैसला आया है।

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