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Chhattisgarh

चुनाव के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर प्रचार करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

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रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सामान्य एवं व्यय प्रेक्षकों की बैठक ली। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में उन्होंने पारदर्शी निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव के लिए हर छोटी बड़ी बात पर निगाह रखने के लिए कहा है। उन्होंने चुनाव के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर प्रचार करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त राम सिंह ने व्यय प्रेक्षकों को निर्देश दिए कि समय समय पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानिटरिंग कमेटी के कार्यों की भी समीक्षा करते रहें। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी जिले जहां चुनाव हैं वहां जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसकी जिम्मेदारी पेड न्यूज पर नजर रखना है। आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट मीडिया या केबल टीवी पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी के पूर्व प्रमाणन के बगैर जारी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इस बात पर भी विशेष निगरानी रखें। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए कहें। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर की रात तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति है। समीक्षा बैठक में सचिव रिमिजुइस एक्का, बेमेतरा के सामान्य प्रेक्षक पी दयानंद, भिलाई चरोदा के सामान्य प्रेक्षक अवनीश शरण, राजनांदगांव के सत्यनारायण राठौर, आयोग के उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल और डा. संतोष कुमार देवांगन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे।

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