झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगाई रोक
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सभी पदोन्नतियों पर रोक लगा दी है। एचसी उप-निरीक्षकों (एसआई) के पद पर सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) को पदोन्नति देने पर पुलिस महानिदेशक के 23 जून के आदेश के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि आरक्षित श्रेणी के एएसआई सामान्य श्रेणी में पदोन्नति की मांग कर सकते हैं।