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Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में मातृत्व अवकाश में कटौती

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भोपाल। मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने 24 नवम्बर 2025 को नए अवकाश नियम, “मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025”, का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त मोर्चा ने इन नए नियमों पर आपत्ति जताई है। सबसे बड़ा बदलाव महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) में किया गया है। पहले नियमित महिला कर्मचारियों को 18 साल तक के बच्चों की देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दो साल का अवकाश मिलता था, जिसे साल में तीन बार लिया जा सकता था और इसमें वेतन कटौती नहीं होती थी। नए नियमों के अनुसार, अब महिला कर्मचारी यदि 365 दिन पूरा कर चुकी है और अगले 365 दिन का अवकाश लेना चाहती है, तो उसे केवल 80% वेतन मिलेगा। अन्यथा, पहले उन्हें पूरा वेतन मिलता था। इस बदलाव को लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया है।

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Sanjay Choubey Chief Editor

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