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Chhattisgarh

विधायक ने शिक्षा विभाग एवं धान उपार्जन के संबंध में विभागीय मंत्री को दागे सवाल

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“वैभव चौधरी जर्नलिस्ट”

धमतरी। विधायक रंजना साहू ने बजट सत्र में लगातार सवाल लगाते हुए क्षेत्र की मुद्दों को विधानसभा तल पर रखकर विभागीय मंत्रियों को पूछ रही है। विधायक धमतरी जिले में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल एवं स्कूल भवन के संबंध में प्रश्न लगाते हुए विभागीय मंत्री से कहा कि धमतरी जिले में कुल कितने शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं, ऐसे कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल है जो भवन विहीन है जिलेवार जानकारी मांगते हुए विधायक ने आगे पुछा कि विगत 2019-20 2020-21 2021-22 में कितने हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की स्वीकृति दी गई है उक्त अवधि में कितने माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में तथा हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया गया है जिसकी जिलेवार जानकारी मांगी। जिस पर विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने  कहा कि धमतरी जिले में कुल 57 हाई स्कूल, 111 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है, प्रदेश स्तर पर 227 हाई स्कूल एवं 156 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन विहिन है, जिलेवार जानकारी देते हुए आगे कहा कि वर्ष 2019-20, 2020-21,  2021-22 में 84 हाई स्कूल एवं 49 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की स्वीकृति दी गई है, तथा 28 पूर्व माध्यमिक स्कूल का हाई स्कूल में  तथा 29 हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया गया है, संपूर्ण जिलेवार जानकारी दिए। वही विधायक ने जिला शिक्षा विभाग धमतरी में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण के सवालों से विभागीय मंत्री को घेरते हुए पूछा कि क्या जिला शिक्षा विभाग धमतरी को राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में 10% की बाध्यता को शिथिल कर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु आदेश मिला है? यदि हां तो यह आदेश कब प्राप्त हुआ? क्या यह आदेश केवल कोविड-19 में मृत्यु वाले परिवार के लिए है, या जितने भी प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित थे सभी के लिए लागू होगा, जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी में उक्त नियम के आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 30 जनवरी 2022 तक कितनी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, नाम स्थान एवं पद सहित जानकारी मांगते हुए आगे विभागीय मंत्री से सवाल किया कि वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित है? लंबित होने का कारण उक्त अवधि में कितने प्रकरण निरस्त किए गए हैं तथा क्यों ? विधायक ने जानकारी चाही, जिस पर डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि आदेश 22 मई 2021 को जारी हुआ है, उक्त शिथिलीकरण आदेश तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के समस्त प्रकरणों पर लागू की गई है, आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 30 जून 2022 तक कुल 51 अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई हैं, पूरी जानकारी देते हुए वर्तमान में एक प्रकरण दस्तावेजों की कमी कारण निलंबित है बताया एवं कोई भी प्रकरण निरस्त नहीं किया गया है। इसी के साथ विधायक ने आदिम जाति विकास मंत्री से पूछा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कुल कितने छात्रावास हैं, जिलेवार जानकारी मांगते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने की कोई योजना है, यदि हां तो कुल कितने छात्रावास खोलने की योजना है और कब तक शुरू कर दीए जाने की बात पुछी, जिस पर विभागीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कुल 37 छात्रावास संचालित हैं, जिलेवार जानकारी देते हुए आगे कहा कि राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोलने की पृथक से कोई योजना नहीं है, आवश्यकता अनुसार समय-समय पर नवीन छात्रावास स्वीकृत किए जाते हैं, अतः नवीन छात्रावासों की संख्या एवं अवधि बताया जाना संभव नहीं है, विभागीय मंत्री ने कहा।
विधायक ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व परिवहन के संबंध में प्रश्न पूछते हुए सहकारिता व आदिम जाति विकास मंत्री से कहां की प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान उपार्जन हेतु विपणन वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में कितने केंद्र बनाए गए थे? इन धान उपार्जन केंद्र के माध्यम से उक्त अवधि में कितनी मात्रा में धान उपार्जित की गई? क्या उत्पादित की गई धान का परिवहन कर लिया गया है? यदि हां तो अवधि में कितनी मात्रा में धान का परिवहन हुआ, वर्षवार जिलेवार जानकारी मांगते हुए विधायक ने आगे पूछी कि समितियों से धान उपार्जन के कितने प्रतिशत सुखत मान्य हैं? तय सीमा से अधिक सुखत नुकसान की भरपाई किसके द्वारा की जाती है? समितियों से धान का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, समय पर धान परिवहन नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या समितियों को धान उपार्जन के बदले दिया जाने वाला कमीशन एवं प्रोत्साहन की राशि भुगतान इस वर्ष तक दे दी गई है, यदि नहीं तो किस किस वर्ष का बकाया है और कब तक दे जाएगी? उक्त सवालों का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक धान खरीदी केंद्रों की संख्या धान की उपार्जित मात्रा एवं धान परिवहन की जानकारी को बताते हुए खाद्य विभाग द्वारा जारी धान उपार्जन नीति में समितियों में सुखत मान्य नहीं है, समिति स्तर पर सुखत होने पर सुखत मात्रा की राशि विपणन संघ द्वारा समिति को देय कमीशन की राशि से कटौती की जाती है, समितियों से धान का परिवहन वितरण संघ के अनुबंध परिवहनकर्ता व मिलर्स द्वारा किया जाता है। कोरोनावायरस, आकस्मिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान परिवहन प्रभावित हुआ, खरीफ विपणन वर्ष 2021 में धान उठाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समितियों को खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में देय कमीशन एवं प्रोत्साहन राशि समितियों को भुगतान हेतु जिला सहकारी बैंक एवं अपेक्स बैंक को अंतरण की जा चुकी है, वर्ष 2020-21 के कमीशन राशि का भुगतान किया जा चुका है, प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा, वर्ष 2021-22 में समिति कमीशन एवं प्रोत्साहन की राशि समिति के लेखा मिलान पश्चात भुगतान कीये जाने के रूप में जवाब दिए।

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