रेलवे पुलिस ने पेश किया चालान,पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों पर रेलवे क्षेत्र में बलवा करने का मामला, रेलवे एक्ट में हुई थी एफआईआर
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन रमन सिंह सरकार में मंत्री रहे केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना व बैदुराम कश्यप के उपर प्रतिबंधित रेलवे क्षेत्र में जाकर बलवा करने के आरोप में रेलवे पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना व बैदुराम कश्यप को पूर्व में थाने से रिहा गया था । आज रेलवे पुलिस ने उपरवर्णित नेताओं को चालान पेश करते हुए नमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष खड़ा किया जिसके बाद न्यायालय में अधिवक्ता ने उनके जमानत के लिए आवेदन पेश किया जिसके आधार ऊ पांच -पांच हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। ज्ञात हो कि रेलवे पुलिस ने फरवरी माह में उपरवर्णित नेताओं के खिलाफ रेलवे पुलिस अधिकारी उज्जवल कुमार ने रेलवे एक्ट की धारा 147,148 के तहत् मामला दर्ज किया था और चार महिनों बाद यह फिर सुर्खियों में आया है जिसको पार्षद कोमल सेना के प्रकरण से जोड़ा जा रहा है जबकि रेलवे अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्यवाही कर रहे थे, इस दौरान रेलवे पुलिस ने अपराध कायम किया था।