शिक्षा का अधिकार अधिनियम,द्वितीय चरण के छात्र पंजीयन एवं लॉटरी, प्रवेश प्रक्रिया 14 अगस्त तक
रायपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (आरटीई) अंतर्गत अलाभान्वित समूह के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए तिथिवार समय-सारिणी जारी की थी, जिसमें प्रथम चरण की लॉटरी एवं प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण की लॉटरी के बाद निजी विद्यालयों में 43 हजार 224 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया गया है। द्वितीय चरण के छात्र पंजीयन एवं लॉटरी, प्रवेश की प्रक्रिया 01 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक पूर्ण की जानी है, जिसके लिए आरटीई पोर्टल को खोला गया है। आरटीई अधिनियम के तहत पालकों से निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही पूर्व में जिन पालकों के बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में नहीं हो पाया है वे भी द्वितीय चरण के लिए अपने आवेदनों में संशोधन कर सकते हैं।