ब्रांडेड कंपनियों का स्टीकर लगाकर डुप्लीकेट इंजन आयल बेचना पड़ा मंहगा,1135 लीटर इंजन ऑयल तथा लाखों के सामान जब्त
”संजय चौबे”
रायपुर।राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके में पुलिस ने रेड की कार्रवाई कर 1135 लीटर डुप्लीकेट आयॅल तथा 1 लाख 26 हजार कीमत के अन्य सामान जब्त किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक खमतराई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर गुरू कृपा ट्रेडिंग गोडाउन गोंदवारा में 8 जुलाइ की देर शाम छापा मारकर अगमदीप छाबड़ा पिता रणजीत सिंग उम्र 21 साल निवासी शंकर नगर थाना सिविल लाईन रायपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी विभिन्न नामी कंपनियों के नाम से मिलता जुलता स्टीकर लगाकर डुप्लीकेट इंजन ऑयल तैयार कर ग्राहकों को बिक्री करता था। छापा के दौरान गोडाउन से 1135 लीटर इंजन ऑयल कीमती 85500 रुपये तथा 102600 कीमत के अन्य सामान जब्त की गई है। आरोपी अमनदीप छाबड़ा निवासी शंकर नगर को गिरफ्तार पूछताछ करने पर बताया कि वह गोडाउन को गुढियारी निवासी साहू से 3-4 माह पूर्व 1 साल के लिये किरायेनामा में लेना व उक्त गोडाउन मे वह स्वयं इंजन ऑयल बड़े ड्रमों मे अन्य स्थानो से लाकर डिब्बा एवं पाऊच में पैकिंग कर विभिन्न स्थानों पर एवं ग्राहको को बिक्री करना बताया। गोडाऊन तालाशी लेने पर विभिन्न कंपनियों के स्टीकर Heero, ESAAR, BYZAZ, MOTO GOLD, VESCO, Hi MINDS, FIEERO, POWER BUSTER, के कुल 17040 नग स्टीकर तथा इंजन ऑयल भरे डिब्बा आधा लीटर, एक लीटर, पांच लीटर की डिब्बे में कुल 249 लीटर ऑयल भरा कीमती 18675 रूपये,एवं बड़ा 08 ड्रमो मे कुल 830 लीटर इंजन ऑयल कीमती 62625 रूपये,2T ऑयल पाउच 1400 नग जुमला मात्रा 56 लीटर कीमती 42000 रूपये। तथा अवैध निर्माण हेतु रखे 220 लीटर क्षमता वाला खाली ड्रम 20 नग कीमती 4000 रूपये का, 01 नग फिलिंग मशीन कीमत 35,000/- रूपये, पाउच फिलिंग मशीन एक नग कीमत 56,000/- रूपये, इलेक्ट्रानिक प्रेस 2 नग कीमती 500 रूपये , खाली इस्तेमाली बाल्टी 12 नग कीमत 1,000/- रूपये, नया बाल्टी 13 नग कीमती 1000 , बड़े ड्रम से ऑयल निकालने का पंप 1 नग, छन्नी, जार, स्केल, सेलो टेप जुमला कीमती 1500 रूपये , इलेकट्रानिक तराजू 01 नग कीमत 2500/- रूपये, खाली डिब्बा 1 लीटर क्षमता का 200 नग, 5 लीटर क्षमता का 30 नग, कीमती 1100 रूपये, पाउच वाला रेपर , जुमला ऑयल 1135 लीटर कीमती 85500 रूपये का, व अन्य समाग्री कीमती जुमला 102600 रूपये बरामद हुआ। जिसके संबंध में आरोपी को धारा 91 जा. फौ. के तहत नोटिस देकर उक्त इंजन ऑयल पैकिंग करने एवं बेचे जाने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज पेश करने नोटिस दिये जाने पर मौके पर कोई दस्तावेज पेश नही करने से आरोपी का कृत्य अपराध धारा 420 भादवि एवं धारा 63,65,68 कापी राईट एक्ट 1957 का पाये जाने से समक्ष गवाहान मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर आरोपी को गिफ्तार किया गया है।