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नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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कवर्धा । नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक अश्वन साहू को कवर्धा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दुष्कर्मी का साथ देने वाले उसके 4 दोस्तों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 2 साल पुराना है। युवक ने अपने दोस्तों की मदद से लड़की को अगवा कर रायपुर में बंधक बना लिया था और वहां दुष्कर्म करता रहा। मामले की सुनवाई एडीजे वेंसेस्लास टोप्पो की कोर्ट में हुई। जानकारी के मुताबिक, अश्वन साहू ने जुलाई 2019 में अपने दोस्त सुनीत पटेल के साथ मिलकर अगवा कर लिया था। इसके बाद एसे लेकर दोनों मुकेश निर्मलकर की दुकान पर पहुंचे और वहां रखकर दुष्कर्म किया। इस बीच लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई तो उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने रायपुर में छापामार कर अश्वन को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया । उससे हुई पूछताछ में बाकी साथियों और मददगारों के नाम भी सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।टोप्पो ने फैसला सुनाते हुए लिखा कि अगर अन्य अभियुक्त द्वारा अभियुक्त अश्वन साहू के आपराधिक कृत्य में सहयोग नहीं किया जाता तो वह उस सीमा तक अपराध करने के लिए अग्रसर नहीं होता, जिस सीमा तक उसने पीड़िता के साथ अपराध घटित किया है। इसलिए उसके दोस्तों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई।

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