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गलत पैर का ऑपरेशन करने वाले दो अस्पतालों की जाँच रिपोर्ट हाईकोर्ट ने की खारिज

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बिलासपुर। ईएसआईसी के तहत इलाज करा रही एक गरीब महिला के साथ गंभीर चिकित्सीय लापरवाही के मामले में हाईकोर्ट ने लालचंदानी अस्पताल और आरबी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की दी गई जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि जांच समिति न तो नियमों के अनुसार गठित की गई थी और न ही अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया है। इसलिए उसकी रिपोर्ट को कोर्ट ने “कानूनी रूप से अवैध” बताया है।
याचिकाकर्ता शोभा शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उनका उपचार बिलासपुर के लालचंदानी अस्पताल में हुआ। बाद में उन्हें ऑपरेशन के लिए आरबी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने लापरवाही पूर्वक उनके बाएं घुटने के बजाय दाएं घुटने का ऑपरेशन कर दिया।
जब उन्होंने उनको उनकी गलती की ओर ध्यान दिलाया तो उन्होंने बिना उचित तैयारी और मेडिकल जांच के बाएं घुटने का भी ऑपरेशन कर दिया।
लेकिन दोनों ऑपरेशनों के बाद अब वे चलने-फिरने में असमर्थ हो गईं।

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