सिनोधा-खपरीकला के मध्य के नर्सरी में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में तिल्दा-नेवरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता
“शैलेश सिंह राजपूत जर्नलिस्ट”
रायपुर। रायपुर जिला के तिल्दा विकासखंड क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिनोधा एवं खपरीकला के मध्य नर्सरी में हुये अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में तिल्दा-नेवरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल किया है । मामला 15 दिवस पूर्व की है , जिनमें सिनोधा व खपरीकला के मध्य वन विभाग के नर्सरी के पानी टंकी में एक वृद्ध महिला की लाश मिली थी ,जिनकी शिनाख्तगी ग्राम खपरीकला निवासी कुंती बाई से की गई थी ,अंधे कत्ल की पर्दाफाश करते हुए तिल्दा-नेवरा पुलिस ने बताया अंधे कत्ल का वजह मजदुरी के पैसे में लालच से जुड़ी हुई है। पुलिस सूत्रो के अनुसार विगत 18 फरवरी को मृतक वृद्ध महिला कुंती साहू खपरीकला निवासी के भाई अनूप साहू ने तिल्दा-नेवरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बहन काम से वापस तीन चार दिनों से घर नहीं आयी है ,उनकी बहन मृतक महिला ग्राम सिनोधा के सुरेश राइस मिल में मजदूरी करती थी ,,शिकायत के आधार पतासाजी किया गया , इसी दौरान ग्राम सिनोधा एवं खपरीकला के मध्य वन विभाग के नर्सरी के पानी टंकी में एक वृद्ध महिला की लाश मिलने की जानकारी मिली जिनके गले में बंदन कलर का गमझा बंधा हुआ था मृतक महिला की शिनाख्तगी लापता कुंती साहू से की गई ,इस मामला में धारा 174 के तहत मर्ग कायम करते हुए तिल्दा-नेवरा पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर पंचनामा कार्रवाई कर मृतक का शव का पोस्टमार्टम कराया गया ,पी एम रिपोर्ट में मृतक कुंती बाई साहू की मृत्यु गला घोंटकर हत्या करने से होना बताया गया ,इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश, विवेचना में लिया ।इस दौरान लगातार पतासाजी में सुराग के आधार पर बीते दिन 04 मार्च दिन शुक्रवार को संदेही आरोपी महादेव गिरी पिता कृष्ण कुमार गिरी उम्र 18 वर्ष ग्राम सिनोधा निवासी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया । हत्या का कारण का खुलासा मजदूरी के पैसे में लालच का था , आरोपी महादेव गिरी व मृतक कुंती साहू सुरेश राइस मिल में एक साथ मजदूरी करते थे, आरोपी के अनुसार घटना दिनांक 13 फरवरी को आरोपी सुरेश राइस मिल में कार्यरत ,समय में शाम लगभग 05 बजे मिल से शौच के लिए बाजू के नर्सरी में गया , वहां पर शौच क्रिया के उपरांत जब आरोपी वापसी हो रहा था ,तो मृतक कच्ची पगडंडी रास्ते से होते हुए लकड़ी इकट्ठा करने नर्सरी में घुस गया जहां उनकी मुलाकात आरोपी से हुआ , आरोपी बातों ही बातों में मजदूरी की पैसा मिलने की बात पूछी , मृतक कुंती साहू ने 800 रूपये की चुकाया मिलने की जानकारी पैसा को दिखाते हुए इशारा में किया , पैसा को देखकर आरोपी को लालच आ गया , आरोपी ने मृतक के हाथों से पैसा को छिन लिया ,इनका विरोध करते हुए मृतका ने सुरेश राइस मिल के मोकरदम को बताने की बात कहकर मिल के तरफ वापसी हुआ । आरोपी ने मिल में इस बात की किसी को खबर न लग जावे ,इस भय से पीछे से मृतका के गर्दन को पकड़कर वहीं पर पटक दिया और जोरदार हाथ से गला घोंटकर मृतक महिला कुंती साहू की हत्या कर दी एवं अपने सिर में बंधे गमझा को निकालकर मृतक के गले को कस दिया ,हत्या के पश्चात साक्ष्य को छुपाने शव को सामने के पानी टंकी में डाल दिया ,उसके पश्चात आरोपी मिल में जाकर काम पर लग गया । आरोपी के द्वारा मृतका के हाथो से पैसा छिनने,गला घोंटकर हत्या करने, एवं शव को पानी टंकी में डालकर साक्ष्य छुपाने के आरोप में धारा 394,201,पृथक रूप से जोड़ा गया । वहीं धारा 302, 394 ,201 के तहत कार्रवाई की गई ।