किशोरी को बहला फुसला कर युवक ने किया दुष्कर्म,आरोपी को 20 साल का कारावास
बिलासपुर । सरकंडा के अशोक नगर मुरुम खदान के पास रहने वाले युवक धर्मेंद्र यादव 22वर्ष के साथ एक 15 साल की लड़की से जान पहचान हो गया था। धर्मेंद्र ने उससे दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। दो साल पहले किशोरी अपने घर से सहेलियों के साथ गुपचुप खाने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में धर्मेंद्र मिला और उसे बहला कर अपने साथ ले गया। किशोरी जब शाम तक अपने घर नहीं लौटी तब परिजन ने उसकी तलाश करने निकले। लड़की नहीं मिलने पर परिजनों ने सरकंडा थाना में मामला दर्ज कराई। पुलिस अपहरण की आशंका से मामले की जांच कर रही थी। तब पता चला कि धर्मेंद्र उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने धर्मेंद्र को पकड़ लिया और किशोरी को उसके परिजन को सौंप दिया। पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करने पर उसके साथ दुष्कर्म का राज खुला। पुलिस ने अपहरण के साथ ही दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विवेक तिवारी ने आरोपी धर्मेंद्र को नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी माना। लिहाजा, कोर्ट ने उसे 20 साल कारावास व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।