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नाबालिग बेटी से किया बलात्कार,कलयुगी पिता गिरफ्तार

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“बी एन यादव जर्नलिस्ट”

कोरबा। नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थीया चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह रोजी मजदूरी का काम करती है वह रोज सुबह 9:00 बजे अपनी नाबालिक बेटी उम्र 09 वर्ष को घर पर छोडकर इण्डस्ट्रीयल एरिया में रोजी मजदूरी का काम पर जाती है। इसका पति जो आटो चलाने का काम करता है, शराब पीने का आदी है। यह दिनांक 27.11.2021 को अपनी नाबालिक बेटी को घर पर छोडकर काम पर गई थी।शाम को काम से आई तो प्रार्थीया की नाबालिक बेटी चुपचाप गुमशुम उदास बैठी थी, प्रार्थीया उससे पूछी कि बेटा क्या हो गया है क्यों चुपचाप हो तो वह कुछ नही बोली फिर अगले दिन प्रार्थीया अपनी बेटी से पुनः पूछी तो वह बताई कि दिनांक 27.11.2021 को प्रार्थीया काम पर गई थी तो प्रार्थीया का पति शराब पीकर आया और नाबालिक बेटी को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया ये बात अपनी मां को मत बताना नहीं तो तुम दोनों को जान से खतम कर दूगा, कहकर धमकी देता था। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1130/2021 धारा 376(2)(च),376(2)(ढ),376(3)(च) 323, 506 भादवि 05(ड)(ढ),06(ठ)(ढ) पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पतासाजी मे लिया गया। रिपोर्ट करने की भनक लगने पर आरोपी तत्काल
फरार हो गया था तथा लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्ग दर्शन पर लगातार आरोपी की निरंतर पता तलाश करने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली रामेन्द्र सिंह एवं चौकी प्रभारी रामपुर निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा आरोपी निवासी सरेया थाना बनियापुर जिला छपरा (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। अब तक की विवेचना के आधार पर प्रकरण मे धारा 376(2)(च), 376(2)(ढ), 376(3)(च). 323, 506 भादवि 05(ड)(ढ), 06(ठ)(ढ) पाक्सो एक्ट के तहत आज दिनांक 12.03.2022 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशानुसार निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव,
सउनि गजेन्द्र शर्मा, आरक्षक संतोष तिवारी एवं विकास कोसले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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