सरकार ने मोटरयान अधिनियम में बड़ा बदलाव किया,देखें पूरी खबर
रायपुर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। बिना सीट बेल्ट और अतिरिक्त सवारी बैठाने पर भी हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना देना होगा। एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 5 हजार का फाइन लगेगा। सरकार ने मोटरयान अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है।