मां-बेटे ने महंगी कार को सस्ते में खरीदने का दिया झांंसा,फायनेंस कंसलटेंसी में काम करने वाले युवक से 9.50 हजार की ठगी
रायपुर। के कबीर नगर में मां बेटे ने मिलकर फायनेंस कंसलटेंसी में काम करने युवक को गाड़ी का फर्जी दस्तावेज दिखाकर 9 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली। मामले की रिपोर्ट पर सिविललाइन्स थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच के अपराध दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक दूबे कालोनी मोवा रायपुर निवासी राहुल मिश्रा 27 वर्ष ने सिविल लाईन थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह फायनेंस कंसलटेंसी का काम करता है।प्रार्थी का पूर्व परिचित प्रज्जवल कुर्रे 23 वर्ष निवासी कबीरनगर रायपुर ने उससे रुपये उधार मांगे थे वजह पूछने पर उसने बताया था कि एक एलेन्ट्रा कार अपनी माता अनीता कुर्रे 46 वर्ष के नाम से खरीदा है जो उसे सस्ते दामों में में मिल गई है। आरोपी ने कार बेचकर पैसा वापस करने का भरोसा दिलाया। तथा गारंटी के तौर पर अपनी उसे माता से मिलवाया था। प्रज्जवल के आरोपी व उसकी मां ने एक कार हुण्डई एलेन्ट्रा जिसका नंबर CG04 LN-6777 जो वारिस कुरैशी की है उसे खरीदना बताया। उन्होंने कहा की कार सस्ते दाम में खरीदी की है जो अच्छे दाम में बिक जायेगी, तब उसका रुपये वापस कर देंगे। आरोपियों ने गारंटी के तौर पर इकरारनामा और चेक प्रदान कर उससे 5 लाख रुपये उधार लिये। प्रार्थी ने 21.10.2020 को 3,39,000/ रूपये प्रज्जवल के खाते में आरटीजीएस. के माध्यम से 1,00,000/- रूपये नगद एवं 9.500/- रूपये अपने दोस्त से मांगकर 22.10.2020 को प्रज्जवल के खाते में 50,000/- रूपये नगद जमा कर दिया। 05.11.2020 को प्रज्जवल पीड़िंत को एक इकरारनामा दिखाया और कहा कि उपरोक्त वाहन का सौदा हो गया। उक्त वाहन बैंक द्वारा फायनेस है। और बैंक की बकाया राशि 4,50,000/- रूपये शेष है जिसे भुगतान करने के बाद ही एनओ.सी. प्राप्त होगा। तब वह उक्त वाहन की बिक्री कर सकता है। जिसके बाद ही वह उसे रुपये लौटा पायेंगा। यह कहकर वह उससे 4 लाख रुपये फिर से मांगा। जिसके बाद पीड़ित ने उसकी बातों में आकर उसे 4 लाख रुपये अलग—अलग माध्यम से व्यवस्था कर के नगद दे दिया। तथा 50,000/- रूपये वह स्वयं व्यवस्था कर लेगा बोला। लेकिन आरोपी ने पुन: उससे 50,000/- रूपये का भी व्यवस्था नहीं पाया कहकर उससे 50 हजार की मांग की तब उसने एक बार फिर उसे रुपये दे दिये।आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि सारा पैसा वह एक सप्ताह के भीतर उसे दे देंगा। आरोपी ने एक रात उसे एनओसी मिलने की जानकारी देकर फर्जी कागजात तैयार कर आईडीएफसी फस्ट बैंक की एन.ओ.सी. लाकर दिया और कहा कि वाहन मै नहीं बेच पा रहा हूं आप स्वयं ही उस वाहन को रख लो। और साथ ही उसने मुझसे उक्त वाहन का मूल आर.सी., बीमा की प्रति, उसकी माता द्वारा हस्ताक्षरित टी.टी. फार्म लाकर दिया। क्योंकि उक्त वाहन का इकरारनामा उसकी माता द्वारा किया गया था कुछ दिन बीत जाने के बाद गाड़ी मांगने पर वह बहाना बनाकर टालने लगा। और बाद में उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। उसके घर जाने पर पीड़ित ने जब मां बेटे से मिलकर अपना पैसा मांगा तो उन्होंने उल्टे ही उसे झूठे केस व छेड़छाड़ के मामले फंसा देने का धमकी देने लगे। बाद में पता चला कि दोनों मां बेटे ने और भी लोगों के साथ उपरोक्त वाहन का सौदा और इकरारनामा भी किये और सबके साथ धोखाधड़ी की गई है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने 8 मई को मां,बेटा के खिलाफ धारा 420,120,34 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।