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शिक्षकों का वैकल्पिक दस्तावेज से होगा ट्रांसफर आवेदन

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मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) की अनिवार्यता में छूट देने का फैसला किया है। अब शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के स्थान पर लोकसेवक समग्र कार्ड, सेवा पुस्तिका का सत्यापित पृष्ठ या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। शिक्षक संगठनों द्वारा लंबे समय से इस नियम में राहत की मांग की जा रही थी, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन की अंतिम तिथि आज है और तबादला सूची 27 या 28 जून तक जारी होने की संभावना है। हालांकि दिव्यांग शिक्षकों को अभी राहत नहीं मिली है। एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण कई शिक्षक परेशान हैं, जबकि उनके पास शासन के नियमों के अनुसार वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

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