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किशोरी को प्रेम जाल में फंसा कर करता रहा दुष्कर्म,आरोपी को 20 साल की सजा

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रायपुर। 15 साल की किशोंरी को प्रेम-पाश में फांसकर रेप करने वाले 20 वर्षीय युवक को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। मामला बोरी थाना क्षेत्र का है। घटना के समय किशोरी 15 साल की थी। 20 साल के युवक गोपाल सागरवंशी ने किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसे शादी करने का झांसा दिया और रेप किया। फिर किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी डरकर चुप रही तो उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। इस दौरान उसने किशोरी एक मोबाइल भी गिफ्ट किया। जो लड़की अपने परिवार वालों से छुपा कर रखती थी। परिजनों को युवती की हरकतों से शक हुआ तो उन्होंने एक दिन जब किशोरी युवक से बात कर रही थी तो परिजनों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में किशोरी ने सारी सच्चाई बताई। किशोरी ने बताया कि गोपाल सागरवंशी ने उसे गांव के खंडहर में बुलाया और बलात्कार किया। इसके बाद किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गोपाल को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीरू सिंह की अदालत ने 15 साल की लड़की के दुष्कर्मी को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी माना है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया है।

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Sanjay Choubey Chief Editor