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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को आजीवन कारावास सजा

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रायपुर। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने बताया कि सरस्वती नगर इलाके में रहने वाली नाबालिग से उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया। इसके बाद घटना की जानकारी देने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपित पिता की प्रताड़ना से तंग आकार पीड़िता ने मार्च 2018 में सरस्वती नगर थाने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपित पिता को गिरफ्तार कर दुष्कर्म के केस में जेल भेज दिया। वहीं जांच करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राधिका सैनी की अदालत में केस डायरी पेश की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 28 जनवरी को आरोपित पिता को आजीवन कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया।

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