श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी तत्काल प्रभाव से निलंबित
“दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”
कवर्धा। राज्य शासन के श्रम विभाग ने कबीरधाम जिले में पदस्थ श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अपर सचिव राकेश साहू के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शोएब कॉजी, श्रम पदाधिकारी, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला कबीरधाम के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार“ठेकेदारों को प्रतिभूति राशि वापस नहीं करने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किए जाने एवं शासन की योजनाओं में अनुचित तरीके से लेन-देन किए जाने हेतु“ संबंधित अधिकारी को दोषी पाया गया। आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-(तीन) का उल्लंघन कर,ने के फलस्वरूप श्री शोएब काँजी, श्रम पदाधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया है। शोएब काँजी, श्रम पदाधिकारी के निलंबन फलस्वरूप इनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में अपचारी अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।