निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,सुब्रतो राय को हाजिर होने का निर्देश
पटनाः सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय को पटना हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं ।कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद नामंजूर कर दिया। सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है । ।
पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो राय को हाजिर होने के लिए 11 मई की तारीख दी है। वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सहारा के रवैये पर नाराजगी भी जताई। बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यह जानकारी मांगी थी कि सहारा इंडिया कंपनी बताए कि वह बिहार के निवेशकों का पूरा पैसा कब तक और किस तरह से देगी।