फाइनेंस कंपनी के डारेक्टर ने 5 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा देकर किया लाखों की ठगी,धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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”संजय चौबे”

रायपुर।राजधानी रायपुर में एक सिविल ठेकेदार को करोड़ों का लोन दिलाने का झांसा देकर 3 लाख 25 हजार रुपये ठगी कर लेने का मामला सामने आया है। फाइनेंस कंपनी के डारेक्टर ने ठेकेदार को 5 करोड़ रुपये लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। मामले की रिपोर्ट देवेन्द्रनगर थाने में 4 जुलाई को दर्ज कराई गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक राजेन्द्र नगर रायपुर निवासी अभय काले 41वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि सिविल ठेकेदारी का काम करता है एवं दंतेश्वरी एजेंसी के नाम से मेरा अशोका मिलेनियम रिंग रोड नंबर 01 राजेन्द्र नगर रायपुर में आफिस है। प्रार्थी को व्यवसायिक कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता होने पर श्री गणपति फायनान्स कंपनी /RSD alfa finance कंपनी के कर्मचारी के माध्यम से कंपनी से संपर्क किया। वह और उसका पार्टनर जय कुमार साव, उपरोक्त संस्था के डायरेक्टर रवि दुबे से मिलने गए। रवि दूबे के कार्यालय पंडरी कपडा मार्केट रायपुर स्थित पहुंचने पर विभिन्न पहलूओ को समझने के पश्चात रवि दुबे द्वारा कुल रकम 5 करोड को ऋण के रूप में देने की सहमति दे दी । ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के पश्चात प्रार्थी व उसके पार्टनर दोनो के बीच एक अनुबंध निष्पादित किया गया । अनुबंध के अनुसार ऋण कार्य के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3 लाख रूपये गणपति फाइनेंस कंपनी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से जमा करवाये गये इसके अलावा 25 हजार रूपये नगद, कंपनी के फाइनेंसर को कानपुर से रायपुर आने जाने तथा रहने के खर्च के रूप में अलग से लिया गया। 17 जनवारी 2022 को किए गए अनुबंध में 15 फरवरी 2022 तक ऋण रकम देने का आश्वासन रवि दुबे द्वारा दिया गया । अनुबंध में यह भी उल्लेख किया गया कि ऋण के रकम का प्रबंध 25 दिनों के भीतर ना होने पर प्रोसेसिंग शुल्क की रकम को तुरंत वापस कर दिया जाएगा।लेकिन निर्धारित समयावधि निकल जाने पर रवि दुबे द्वारा हिला हवाला किया जाने लगा । नियमित रूप से उसे फोन लगाने तथा उसके कार्यालय जाने पर वह हमसे बचने लगा तथा फोन भी उठाना बंद कर दिया । उसका कार्यालय किराए की रकम ना देने के कारण बंद कर दिया गया तथा सारे कर्मचारी तनख्वाह ना मिलने के कारण छोड कर चले गए । घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने
RSD alfa finance कंपनी के डायरेक्टर रवि शंकर दुबे के खिलाफ धारा 420 के तहत ठगी का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

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