पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटा निर्धारित केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग

कांकेर। राज्य शासन द्वारा पटाखों को फोड़ने की अवधि 02 घंटा निर्धारित की गई है। दीपावली पर रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक, गुरू पर्व रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा नया वर्ष/किसमस में रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने जिले के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जावे।