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Chhattisgarh

कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग 30 मार्च तक के लिए किया बंद

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महासमुंद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2022 के अनुसार हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा आयोजित हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर ने परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 मार्च से 30 मार्च तक महासमुंद क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंध किया गया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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Sanjay Choubey Chief Editor

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